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कन्जूमर फोरम

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संपादक ,मेट्रोमिरर डॉट कॉम
(कन्जूमर फोरम सेल )
बंगला नंबर 35 नव दूरसंचार कॉलोनी , पलाश परिसर E- 8 गुलमोहर ,भोपाल 462039या ई-मेल भेजें
ई-मेल- editormetromirror@gmail.com Ph.0755-4942880 : 0755-4919927 M. 09893096880


जाली आई एस आई मार्क लगे एसी के केपेसिटर एवं पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों पर छापा
7 February 2019
श्रीमती प्रीति भटनागर वैज्ञानिक एवं प्रमुख भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल शाखा कार्यालय के निर्देश अनुसार ब्यूरो के अधिकारियों ने दिनांक 5 फरवरी 2019 को मेसर्स भंडारी कंट्रोल एवं इलेक्ट्रिकल प्रा.लिमिटेड इंदौर पर तलाशी एवं जप्ती कार्रवाई करते हुए जाली आई एस आई मार्क लगे ऐसी के कैपेसिटर बड़ी मात्रा में जप्त किए एवं दिनांक 6 फरवरी 2019 को मेसर्स आजाद राठौर/ राठौर किराना उंड़ासा रोड, उज्जैन पर तलाशी एवं जप्ती कार्रवाई करते हुए जाली आई एस आई मार्क लगे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के एच2ओ ब्रांड के बड़ी मात्रा में 250 एमएल पाउच जप्त किये गए। प्रकरण के विरुद्ध विज्ञानिक कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत आई एस आई मार्क का दुरुपयोग करना दंडनीय अपराध एवं धारा 29 के तहत 2 वर्ष तक कारावास अथवा न्यूनूतम 2 लाख का जुर्माना का होने का प्रावधान है।
उपभोक्ताओ से अपील है कि वे अपने आवश्यकता की वस्तुएं क्रय करते समय उत्पाद पर सही आई एस आई मार्क देखें एवं संबंधित बिल अवश्य प्राप्त करे। आई एस आई मार्क वस्तु की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो उसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो के किसी भी कार्यालय में अथवा ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर करे सकते हैं ।

आयकर जन मित्रता अभियान प्रारंभ
2 Jun 2018
आयकर विभाग भोपाल द्वारा करदाताओं की समस्याओं के समाधान हेतु “आयकर जन मित्रता अभियान “ प्रारंभ किया गया है l यह अभियान 24 मई 2018 से 24 जुलाई 2018 तक जारी रहेगा l इस अभियान के अंतर्गत करदाताओ हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रहीं हें, जैसे कि करदाता दरबार, Meet the Officer Programme, आयकर से सम्बंधित जानकारी हेतु आउटरीच कार्यक्रम आदि l करदाता दरबार कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति माह के अंतिम शुक्रवार को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त / मुख्य आयकर आयुक्त से बिना किसी पूर्व अनुमति के मिल सकता है एवं अपनी समस्याएं बता सकता है l Meet the Officer Programme के अंतर्गत कोई भी करदाता प्रत्येक बुधवार को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयकर अधिकारी स्तर के अधिकारीयों से लेकर प्रधान आयकर आयुक्त दर्जे तक के किसी भी अधिकारी से बिना किसी पूर्व अनुमति के मिलकर अपनी शिकायतों का समाधान करा सकता है l आयकर जन मित्रता अभियान का मुख्य उद्देश्य करदाताओं की समस्याओं / शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करना है l इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश एवं छतीसगढ़ में विभिन्न प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जायेगा , जिनके विजेताओं को “आयकर दिवस” के मौके पर 24 जुलाई 2018 को पुरस्कृत किया जायेगा l इस अभियान से सम्बंधित अधिक जानकारी आयकर विभाग भोपाल की वेबसाइट www.incometaxbhopal.in से प्राप्त की जा सकती है l
प्रदेश में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये एंटी प्रोफेटियरिंग अथॉरिटी का गठन
4 May 2018
प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग ने उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कर की दरों में कमी का लाभ दिलाने और शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही के लिये एंटी प्रोफेटियरिंग अथॉरिटी का गठन किया है। अथॉरिटी के गठन की जानकारी प्रदेश के सभी वाणिज्यिक कर कार्यालयों को उपलब्ध करवाई गयी है। राज्य के व्यवसायी करदाताओं की सुविधा के लिये विभागीय कार्य प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यवसायी कर-दाताओं को ऑनलाईन पंजीयन, ई-रिटर्न फाईल, ई-पेमेंट और विभिन्न प्रकार के फार्म डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। प्रदेश में एक जुलाई 2017 से नवीन कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश में पूर्व से पंजीकृत व्यवसायियों में से दो लाख 66 हजार 744 करदाता जीएसटी में माइग्रेट किये जा चुके हैं। व्यवसायी करदाताओं को जीएसटी में परेशानियों से बचने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में लगभग 1200 कार्यशालाएं आयोजित की हैं।
स्व-कर निर्धारण प्रदेश में पंजीकृत व्यवसाईयों को स्व-कर निर्धारण की सुविधा देने के मकसद से वर्ष 2015-16 की अवधि से संबंधित 6 लाख 10 हजार प्रकरणों में से करीब 2 लाख 80 हजार प्रकरणों का स्व-कर निर्धारण कर विभाग द्वारा निराकरण किया गया है। प्रदेश में कार्यरत टैक्स ऑडिट विंग द्वारा पिछले वर्ष 541 व्यवसाईयों का ऑडिट कर करीब 5 करोड़ रूपये की राशि जमा करवायी गयी है।
कर निर्धारण के अधिकार प्रदेश में कर निर्धारण कार्य के अंतर्गत एक करोड़ रूपये तक वार्षिक टर्नओव्हर वाले व्यवसाईयों का सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा, 15 करोड़ रूपये तक वार्षिक टर्नओव्हर वाले व्यवसाइयों का वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा तथा 50 करोड़ रूपये तक वार्षिक टर्नओव्हर वाले व्यवसाईयों का कर-निर्धारण कार्य सहायक आयुक्तों द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में 50 करोड़ रूपये से अधिक वार्षिक टर्नओव्हर वाले व्यवसाईयों के कर-निर्धारण के लिये संभागीय उपायुक्तों को अधिकृत किया गया है।

पत्र सूचना कार्याल भारत सरकार भोपाल
2 December 2016
उज्जैन में नकली हालमार्क लगी ज्वेलरी दुकानों पर बीआईएस का छापा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भोपाल की प्रमुख एवं वैज्ञानिक ई श्रीमती प्रीति भटनागर के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल शाखा के अधिकारियों ने दिनांक 1 दिसंबर 2016 को मेसर्स अलंकार ज्वेलर्स, मेसर्स श्री महावीर ज्वेलर्स, मेसर्स श्री शीतला ज्वेलर्स एवं मेसर्स श्री भैरव सिल्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर सर्च एंड सीजर कार्यवाही करते हुए बिना वैध लाइसेंस के हालमार्क लगी ज्वेलरी जब्त किए। इस मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। श्रीमती प्रीति भटनागर ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो 1986 के तहत आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करना दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो 1986 की धारा 33 के तहत इस पर रुपये 50 हजार तक जुर्माना अथवा एक वर्ष तक के कारावास अथवा दोनों दंड के प्रावधान हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपनी ज्वेलरी खरीदते समय ज्वेलरी पर सही हालमार्क का अवलोकन करें एवं क्रय संबंधी बिल अवश्य लें। अगर ग्राहकों को हालमार्क ज्वेलरी की शुद्धता में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो वे इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो में कर सकते हैं। आप ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.org.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
डायरेक्ट सेल्लिंग कंपनिया आब नहीं ले सकेंगी एजेंट से प्रवेश शुल्क
21 October 2016
उपभोक्ता को सीधे सामान बेचने वाली एमवे ,टपरवेयर व ओरिफ्लेम जैसी कंपनिया अब एजेंटो से प्रवेश शुल्क नहीं ले सकेंगी। साथ ही ये बचा माल खरीदने के लिए भी एजेंटो पर दबाव नहीं दाल सकेंगी। उपभोक्ता मामलात विभाग के सचिव हेम पण्डे ने बताया की डायरेक्ट सेल्लिंग कंपनियों से सम्बंधित नए दिशा निर्देशो को अंतिम रूप दे दिया गया हे। मंत्रालय ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। डायरेक्ट सेल्लिंग गाइडलाइन्स २०१६ को उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने तैयार किया है और एक दो दिन में इन्हें अधिसूचित कर दिया जायेगा इनके अनुसार कंपनियो को अजेंटो या डायरेक्ट सेलर्स के साथ समझौता करना होगा। समझौते के तहत एजेंटॉ को बेचे गई सामान या सेवाओ का पैसा वापस करने या पुनर खरीद की गॉरन्टी देनी होगी। राज्य सरकारों को अपनी जरूरत के हिसाब से दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया है। प्रस्तावित दिशा निर्देश में सरकार ने डायरेक्ट सैलिंग को परिभाषित किया है और पोंजी योजनाओ से इसे अलग किया है , ताकि जाच एजेंसिया धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों को चिन्हित कर सके।


समाधान योजना से उपभोक्ताओं को मिलेगा 800 करोड़ का फायदा
11 March 2016
ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि इस वर्ष 25 फरवरी से शुरू की गयी बिजली उपभोक्ताओं की बकाया राशि के भुगतान की समाधान योजना से उपभोक्ताओं को 800 करोड़ रुपये तक का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के प्रति उपभोक्ताओं ने खासी दिलचस्पी प्रदर्शित की है। योजना 31 मई तक चलेगी। योजना में बीपीएल श्रेणी और झुग्गी-बस्ती में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा दिया जा रहा है। श्री शुक्ल आज ऊर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विधायक सर्वश्री हर्ष यादव, बलवीर सिंह दण्डोतिया और माधो सिंह डाबर भी मौजूद थे।
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि विभाग ने अस्थायी कृषि पम्पों को स्थायी कृषि पम्पों में बदलने की योजना भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि आने वाले तीन वर्ष में प्रदेश में सभी 5 लाख अस्थायी कृषि पम्प को स्थायी कर दिया जायेगा। योजना से किसानों को फ्लेट रेट योजना में बिजली के लिये कम राशि का भुगतान करना होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली देने के लिये अब तक 85 प्रतिशत फीडर सेपरेशन का काम पूरा किया जा चुका है। प्रदेश में 5,660 फीडर सेपरेट किये जा चुके हैं। श्री शुक्ल ने बताया कि आज से 4 साल पहले बिजली सुधार के क्षेत्र में सालाना 16 हजार करोड़ की राशि खर्च की जाती थी। अब इस क्षेत्र में 25 हजार करोड़ की राशि खर्च की जा रही है।
श्री शुक्ल ने बताया कि फरवरी माह में 1407 शिविर लगाकर 15 हजार 700 उपभोक्ता समस्या का निराकरण किया गया । ऊर्जा मंत्री ने 12 मार्च से शुरू की जा रही एलईडी बल्ब वितरण योजना की जानकारी भी दी।
ऊर्जा मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि समिति में दिये गये सुझाव का परीक्षण करवाया जायेगा। समिति सदस्यों का कहना था कि अनेक क्षेत्र में बिजली बिल प्रतिमाह न देते हुए 2 से 3 माह के एकसाथ दिये जाते हैं। इससे कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को भुगतान में असुविधा हो रही है। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी ने बताया कि मीटर-रीडिंग और बिल वितरण के लिये निजी एजेंसी के टेण्डर बुलाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। आने वाले माहों में इस व्यवस्था में काफी सुधार आयेगा।


विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर 15 मार्च
11 March 2016
प्रदेश में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 से 17 मार्च तक मनाया जाएगा। राज्य-स्तरीय आयोजन कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, भोपाल में होगा। आयोजन में उपभोक्ता हित से जुड़े हुए विभागों खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नाप-तौल, ऑयल कंपनी, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, दूरसंचार कम्पनी, डाक-विभाग एवं स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के माध्यम से कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को उनके हित संवर्धन की जानकारी दी जाएगी।
इस मौके पर उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली चुनी हुई स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्थाओं, विद्यालयीन उपभोक्ता संरक्षण पर निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर राज्य-स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।


उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की जन-सुनवाई 17 तथा 20 फरवरी को
09 February 2016
उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की जन-सुनवाई का बैतूल तथा श्योपुर का कार्यक्रम घोषित किया गया है। फोरम की जन-सुनवाई 17 फरवरी को बैतूल तथा 20 फरवरी को श्योपुर में विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनेंगे। इसके लिए बैतूल तथा श्योपुर में प्रात:11 बजे से सायं 4 बजे तक उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है।

शिवपुरी में ट्राई का कंज्यूमर आउटरीच कार्यक्रम 13 जनवरी को
12 January 2016
भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (ट्राई) टेलिफोन उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 जनवरी 2016 (बुधवार) को शिवपुरी, मध्य प्रदेश में एक कन्ज्यूमर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में हाल में टेलीफोन उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करने के लिए ट्राई द्वारा उठाए कदमों एवं प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन शिवपुरी में ग्वालियर बाईपास के समीप सर्कुलर रोड पर स्थित होटल सोनचिरैया में दोपहर 2.30 बजे से शाम के 5.00 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीएसएनएल समेत देश की प्रमुख टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। उल्लेखनीय है कि ट्राई टेलीफोन उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने और उन्हें शिक्षित करने एवं उनसे फीडबैक लेने के लिए समय-समय पर ऐसे आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करते रहता है।।
छात्रा को २४ नंबर कम देने पर माशिमं पर २५ हजार का हर्जाना
17 August 2015
कोर्ट में माध्यमिक शिक्षा मंडल की लापरवाही फिर उजागर हुई है । नीमच की १० वीं की छात्रा को अंग्रेजी में २४ नंबर कम दे दिए । पुनःमूल्यांकन में एक नंबर बढ़ा । जब कोर्ट में कॉपी चेक हुई तो २४ नंबर बढ़ गए । इस पर हाई कोर्ट माशिमं पर २५ हजार का हर्जाना लगाया है । यह राशि छात्रा को नई मार्कशीट के साथ एक महीने में देना होगी । कॉपी जांचने वाले विशेषज्ञों को पांच हजार का शुल्क देने को भी कहा है । नीमच के सिंगोली स्थितb सरस्वती हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा भव्या पिता सुनील जैन ने मार्च २०१३ में १० वीं की परीक्षा दी थी । २१ मई को रिजल्ट आया जिसमें सभी विषयों में विशेष योग्यता लेकिन अंग्रेजी में १०० में से ५० नंबर मिले । उसके सभी विषयों का कुल योग ६०० में से ५१६ था । पुनःमूल्यांकन का फार्म भरा , जिसमें अंग्रेजी में सिर्फ एक नंबर ही बढ़ा । इस पर छात्रा की मां रीता जैन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई ।
लापरवाही से मौत, डॉक्टरों पर 18 लाख हर्जाना, क्षतिपूर्ति देने के आदेश
22 July 2015
भोपाल. वर्ष 2002। प्रीति जैन को दो माह का गर्भ था। पति अक्षय जैन के साथ जांच कराने निजी अस्पताल गईं। डॉक्टर जांच के लिए अंदर ले गई। कुछ देर बाद बिना सहमति के गर्भपात करने की कोशिश की। इस दौरान प्रीति की हालत खराब हो गई। करीब ढाई घंटे बाद पति को बताया कि प्रीति की मौत हो गई है। अचानक हुए इस वज्रपात से दुखी पति ने उपभोक्ता फोरम में अर्जी लगाई। फोरम ने इसे डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही माना और 18 लाख क्षतिपूर्ति और 20 हजार रुपए परिवाद व्यय देने का फैसला सुनाया।
फोरम ने शिकायत करने के दिन से फैसला आने तक की अवधि का हर्जाना राशि पर 6 फीसदी ब्याज भी देने को कहा है। जिला उपभोक्ता फोरम ने संभवत: पहली बार ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
मामला शाहजहांनाबाद स्थित आदर्श अस्पताल और लिथोट्रिप्सी सेंटर प्रबंधन और उसके डाॅक्टरों के खिलाफ है। जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल में अक्षय जैन ने 11 दिसंबर 2006 को शिकायत में बताया कि 25 सितंबर 2002 को वे दो माह की गर्भवती पत्नी प्रीति जैन की जांच करने के लिए डॉक्टर बीएम लोया के नर्सिंग होम आदर्श अस्पताल लेकर पहुंचे। डाॅक्टर साधना लोया प्रीति को परीक्षण कक्ष में ले गई और कुछ ही देर बाद आकर कहा कि पत्नी की स्थिति खराब है। 5 हजार रुपए जमा करवाए।
जब डाॅक्टर से पूछा पत्नी को हुआ क्या है, तो पता चला कि उसका गर्भपात करने के लिए शल्य क्रिया की और कुछ जटिलताओं के चलते प्रीति की स्थिति खराब हो गई। इसके बाद डाक्टर बीएम लोया और साधना लोया दोनों उनकी पत्नी का इलाज करते रहे। शाम पांच बजे डाक्टर ने बताया कि प्रीति की मौत हो गई। अक्षय ने पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि प्रीति की मौत गर्भाशय में छेद होने, पेल्विक केविटी में काफी मात्रा में खून भरने के कारण हुई थी।

गर्भपात के लिए अधिकृत ही नहीं

फोरम ने गवाहों, साक्ष्यों को सुनने के बाद पाया कि अस्पताल प्रबंधन और डाॅक्टर गर्भपात करने के लिए अधिकृत ही नहीं हैं। यही नहीं गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के तहत गर्भपात के लिए न तो प्रीति जैन और न ही उनके पति अक्षय जैन की सहमति ली गई थी। फोरम के अध्यक्ष अखिलेश पंड्या और सदस्य सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि मृतक प्रीति जैन स्कूल में हेडमास्टर के पद पर थीं। उनकी मौत के बाद पति और चार वर्षीय बेटी काम्या उनकी आय से वंचित हो गए। प्रीति की मौत से आवेदक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति हुई है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।

इनके खिलाफ की शिकायत

डॉ. बीएम लोया, डॉ. साधना लोया, भागीदार - आरके लोया, रामदुलारी लोया और अमित श्रीवास्तव

दो महीने में देना होगा हर्जाना

फोरम ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को संयुक्त और पृथक रूप से 18 लाख रुपए दो माह में देने के आदेश दिए। इसके अलावा 11 दिसंबर 2006 से 16 जुलाई 2015 तक की अवधि का 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। फोरम ने आदेश दिया कि दो माह में पूरी रकम की अदा न करने पर अनावेदकों को 9 प्रतिशत वार्षिक पर ब्याज और देना होगा।

 
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