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City Guide of Bhopal
धर्मस्थलों के लिए यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ने से अप्रैल अंत तक ट्रेनों में वेटिंग, बसें भी फुल
24 March 2023
कोरोना संक्रमण काल के बाद इस बार धर्म स्थलों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत नवरात्र से हो चुकी है। अप्रैल अंत तक वैष्णो देवी, शिर्डी-नासिक, मैहर माता, मथुरा जैसे धर्म स्थलों की ओर जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग मिल रही है। रेल अधिकारियों का कहना है कि होली के समय से जो स्पेशल ट्रेनें धार्मिक स्थलों से गुजरती हैं, उनकी अवधि को लगातार बढ़ाया जा रहा है।
रेल मंडल प्रवक्ता सूबेदार सिंह का कहना है कि स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। हाल ही में रेलवे ने ढेहर का बालाजी (जयपुर) से साईं नगर शिर्डी को जून तक चलाने और मैहर जाने वालों के लिए कुछ ट्रेनों को स्पेशल हाल्ट दिया जाएगा। वहीं, बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी अप्रैल के पहले पखवाड़े तक मुश्किल में टिकट मिल रहे है।
इधर, महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन और नवरात्र के दौरान दतिया के लिए भी प्राइवेट टैक्सियों से जाने वाले लोग काफी बुकिंग करा रहे हैं। शिवाजी नगर स्थित कंफर्ट ट्रेवल्स के संचालक शरद मिश्रा का कहना है कि उनके यहां से हर दिन 10 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां उज्जैन व पांच कारें दतिया के लिए बुक की जा रही हैं।
भारतीय रेलवे ने आज IRCTC की वेबसाइट पर सभी ट्रेनों के आरक्षण चार्ट सार्वजनिक कर दिए हैं।
10 January 2020
भारतीय रेलवे ने आज IRCTC की वेबसाइट पर सभी ट्रेनों के आरक्षण चार्ट सार्वजनिक कर दिए हैं।
भारतीय रेल यात्री, ध्यान दें! भारतीय रेलवे की ट्रेनों में खाली बर्थ के लिए आपको टीटीई के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने अब IRCTC ट्रेन आरक्षण चार्ट को सार्वजनिक कर दिया है!
अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जमीनी भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से एक बड़े कदम में, पीयूष गोयल के नेतृत्व वाले भारतीय रेलवे ने आज IRCTC की वेबसाइट irctc.co.in पर सभी ट्रेनों के लिए आरक्षण चार्ट सार्वजनिक कर दिए हैं।
भारतीय रेलवे का कहना है कि नए कदम से भावी यात्रियों को चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन में उपलब्ध किसी भी खाली बर्थ की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले पहला चार्ट तैयार करने के बाद सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और दूसरा चार्ट ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन से निकलने के 30 मिनट पहले उपलब्ध होगा।
दूसरा चार्ट वर्तमान आरक्षण और पहले चार्ट के बाद किए गए किसी भी रद्दीकरण के आधार पर परिवर्तनों को समायोजित करेगा।
नया फीचर आईआरसीटीसी ई-टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म के वेब और मोबाइल दोनों संस्करणों पर उपलब्ध होगा।
भारतीय रेलवे का कहना है कि सीट की उपलब्धता की जानकारी के आधार पर, यात्री टिकट बुकिंग के लिए टीटीई से संपर्क कर सकेंगे।
नया इंटरफ़ेस irctc.co.in वेबसाइट पर बर्थ-वाइज आवास की स्थिति के साथ ट्रेन के डिब्बों का चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है।
कोचों के 9 वर्गों का लेआउट प्रदर्शित किया जाएगा।
यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीटीई विज्ञापन के आधार पर बर्थ से इनकार नहीं कर पाएंगे।
इसके अतिरिक्त, यात्रियों को पीएनआर पूछताछ के दौरान ग्राफिकल कोच लेआउट में पीएनआर को आवंटित बर्थ की सटीक स्थिति को देखने की सुविधा होगी।
यहां बताया गया है कि आप IRCTC की वेबसाइट पर आरक्षण चार्ट कैसे देख सकते हैं:
1. आईआरसीटीसी वेबसाइट पर, "चार्ट्स / वेकेंसी" का एक नया विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. ट्रेन यात्रा विवरण जैसे कि ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन को उपयोगकर्ता से इनपुट के रूप में आवश्यक होगा और उसके बाद खाली बर्थ की श्रेणी-वार और कोच-वार संख्या देखी जा सकती है।
3. उपयोगकर्ता बर्थ-वार आवास की स्थिति जैसे कि लेआउट को देखने के लिए एक विशिष्ट कोच पर क्लिक कर सकता है; पूरी यात्रा के लिए कब्जा कर लिया, भाग यात्रा के लिए कब्जा कर लिया और पूरी यात्रा के लिए खाली कर दिया।
4. कोच लेआउट में पीएनआर को आवंटित बर्थ की स्थिति को पीएनआर इंक्वायरी और बुक टिकट इतिहास में देखा जा सकता है।
15 दिन के पहले चालान नहीं काट सकेगी यातायात पुलिस
12 September 2019
केंद्र सरकार ने 1 सितम्बर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है। यह देशभर मई लागू हो चुका है । हालांकि राज्य सरकार ने फ़िलहाल बड़ी हुई दंड राशि लागु नहीं की है।बहरहाल, नए कानून के तहत जहाँ आर्थिक दंड की राशि दस गुना तक बढ़ा दी गई है ,वहीं वाहन चालकों को भी राहत मिली है।
तत्काल नहीं देनी होगी
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के नियम 139 में प्रावधान है की पुलिस या परिवहन विभाग की चेकिंग में वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस , पोल्युशन अंडर कण्ट्रोल सर्टिफिकट ,वाहन का रजिस्ट्रेशन,परमिट ,इनश्योरेंस इत्यादि नहीं मिले तो यह जुर्म नहीं माना जायगा। वाहन स्वामी को अधिकतम 15 दिन का समय दिया जाएगा,ताकि वह दस्तावेज़ ट्रैफिक पुलिस या सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष पेश केर सके। यदि उसके बाद भी वाहन स्वामी पेपर नहीं दिखा पाए तो नियम अनुसार जुर्माना भरना होगा।
सात दिन का वक़्त
सड़क दुर्घटना या किसी खास मामलों मे पकडे जाने पर वाहन चालक को तत्काल दस्तावेज नहीं दिखाना होगा।एक्ट की धारा 158 के तहत ऐसी परिस्तिथि में डी एल ,आरसी इत्यादि दस्तावेज 7 दिन में दिखा सकते हैं। यदि कागजात तत्काल नहीं दिखाने पर पुलिस चालान काट देती है तो वाहन चालक कोर्ट से ख़ारिज करा सकेंगे।वाहन चालक यदि ये साबित कर देगा की उसके पास सभी दस्तावेज हैं। और उसे पेश करने के लिए तय समय नहीं दिया गया हैं। तो वह चालान रद्द हो सकता हैं
गवाह पेश करना भी जरुरी
पुलिस को चालान बनाने के लिए एक गवाह के हस्ताक्षर भी लेने होंगे। पुलिस जब कोर्ट में चालान पेश करेगी तो विटनेस को पेश करना होगा।पुलिस अगर कोर्ट में गवाह पेश नहीं कर पाई तो चालान माफ़ हो सकता हैं। अक्सर कई मामलों में ट्रॉयल के दौरान पुलिस गवाह पेश नहीं कर पाती हैं ,जिसका लाभ वाहन चालक को मिलता हैं ।
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