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रोजगार समाचार
एमपी हाईकोर्ट ,जबलपुर
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पद-डिस्ट्रिक्ट जज
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पद संख्या -28
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आवेदन -ऑनलाइन
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अंतिम तिथि-30 मई 2018
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वेबसाइट - http://mphc.gov.in/

जामिया मिलिया इस्मालिया,नई दिल्ली
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पद -एलडीसी व अन्य
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पद संख्या -51
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आवेदन -ऑनलाइन
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अंतिम तिथि-21 मई 2018
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वेबसाइट - http://jmi.ac.in/

जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी
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पद -नर्सिंग ऑफिसर व अन्य
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पद संख्या -115
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आवेदन -ऑनलाइन
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अंतिम तिथि-18 मई 2018
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वेबसाइट - http://www.jipmer.puducherry.gov.in/

एमपी पोस्टल सर्किल ,विजयवाड़ा
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पद -मल्टी टास्किंग स्टाफ
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पद संख्या -118
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आवेदन -ऑनलाइन
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अंतिम तिथि-12 मई 2018
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वेबसाइट - http://www.appost.in/home.aspx

असम पुलिस,गुवाहाटी
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पद -सब इंस्पेक्टर
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पद संख्या -130
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आवेदन -ऑनलाइन
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अंतिम तिथि-17 मई 2018
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वेबसाइट - http://assampolice.gov.in/

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ,पटना
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पद - स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर
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पद संख्या -174
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आवेदन -ऑनलाइन
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अंतिम तिथि-24 मई 2018
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वेबसाइट - http://www.bpsc.bih.nic.in/

छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ,रायपुर
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पद - असिस्टेंट जियोलोजिस्ट
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पद संख्या -40
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आवेदन -ऑनलाइन
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अंतिम तिथि-26 मई 2018
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वेबसाइट - http://psc.cg.gov.in/

पथ निर्माण विभाग ,पटना
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पद - प्रोफेशनल सपोर्ट सर्विस एक्सपर्ट व अन्य
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पद संख्या -21
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आवेदन -ऑनलाइन
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अंतिम तिथि-11 मई 2018
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वेबसाइट - http://fts.bih.nic.in/RCDPMU/login.aspx

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना
युवाओं को स्वयं के उद्योग-व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए विगत एक अप्रैल से लागू की गई मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना लागू की गई है। योजना में 50 हजार युवा को सहायता देने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य अभी तक शुरू की गई सभी स्व-रोजगार योजनाओं की तुलना में सबसे ज्यादा है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से किया जायेगा। इसका उद्देश्य सभी वर्ग के युवाओं को स्वयं का उद्योग, सेवा व्यवसाय स्थापित करने के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना है। हितग्राहियों को मार्जिन-मनी सहायता तथा ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। प्रचलित योजनाओं में निर्धारित अहर्ताओं के अनुसार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में गारंटी शुल्क का भुगतान तथा ब्याज अनुदान जैसी विशिष्ट सुविधाएँ दी जायेगी। अतः प्रचलित योजनाओं के ऐसे हितग्राही, जो मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, उन्हें वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त इस योजना की सुविधाएँ भी दी जायेंगी। आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा दिये गये माड्यूलर एम्प्लायबल स्किल्स प्रमाण-पत्र रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राहियों, अनुसूचित-जाति, जनजाति, निःशक्तजन और महिला हितग्राहियों के साथ-साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित हितग्राहियों को भी प्राथमिकता दी जायेगी। वित्तीय सहायता के लिये दो तरह की श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं। एक श्रेणी में 50 हजार रुपये तक की परियोजना में तथा दूसरी श्रेणी में 50 हजार से अधिक और 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिये सहायता दी जायेगी। प्रथम श्रेणी में परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 20 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये) होगी। परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक (2000 रुपये अधिकतम प्रतिवर्ष) दिया जायेगा। गारंटी शुल्क एक प्रतिशत की दर से अधिकतम 500 रुपये तथा गारंटी सेवा शुल्क 0.5 प्रतिशत की दर से (4 वर्ष के लिये) अधिकतम 1000 रुपये दी जायेगी। दूसरी श्रेणी के हितग्राहियों को पूँजीगत लागत तथा कार्यशील पूँजी पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक देय होगा। गारंटी शुल्क 1 से 1.5 प्रतिशत, अधिकतम 37 हजार 500 रुपये दी जायेगी। गारंटी सेवा शुल्क (4 वर्ष के लिये) 0.5 से 0.75 प्रतिशत, अधिकतम 75 हजार रुपये दी जायेगी।
मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कान्ट्रेक्टर योजना
प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों में योगदान के लिये प्रदेश के युवा अभियंताओं को कान्ट्रेक्टर के रूप में क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कांट्रेक्टर योजना'' तैयार की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की 16 जनवरी, 2013 को युवा पंचायत में की गई घोषणा के अनुपालन में 14 अगस्त 2013 को मंत्रि-परिषद् ने योजना को मंजूरी दी। योजना के क्रियान्वयन के लिये लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। योजना में किसी भी संकाय के इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी 500 युवा अभियंता को 6 माह का प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप) दिया जायेगा। प्रारंभिक वर्ष में प्रायोगिक तौर पर 500 युवा अभियंता को प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वर्षों में लक्ष्य और उपलब्धि का पुनरावलोकन कर लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जायेगा। प्रशिक्षण की छह माह की अवधि को तीन भाग में विभाजित किया गया है। इसमें दो माह एकेडेमिक ट्रेनिंग दी जायेगी। कार्यालयीन ज्ञान तथा विभाग के संबंध में जानकारी के लिये एक माह और मैदानी प्रशिक्षण तीन माह का होगा। प्रशिक्षु को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक डिग्री करने के 3 वर्ष के अंदर ही आवेदन कर सकता है। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर प्रशिक्षु का चयन लॉटरी द्वारा किया जा सकेगा। प्रशिक्षुओं के चयन में राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा भर्ती नियमों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे का पालन किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में स्नातक अभियंता को 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। मैदानी प्रशिक्षण के समय मैदानी भत्ते के रूप में 2000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त दिया जायेगा। योजना में प्रशिक्षित युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर को निविदा शर्तों में प्रावधान अनुसार उप ठेके (सब लेट्टिंग) के माध्यम से प्रतिष्ठित ठेकेदारों से भी जोड़ा जायेगा। प्राप्त अनुभव से युवा आगामी ठेके ले सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद युवा इंजीनियरों को राज्य शासन की केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत 'सी' श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकेगा, लेकिन मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियमन 1960 की पूर्ति के लिये विद्युत वितरण, ट्रांसमिशन और उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिये ठेकेदारों को 'ए' और 'बी' श्रेणी के विद्युत लायसेंस धारक होने की आवश्यकता यथावत बनी रहेगी। योजना में प्रशिक्षित इंजीनियर मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 25 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना

1 योजना उद्देश्य एवं लक्ष्य-
्रस्तावित योजना के निम्न उद्देश्य हैं- विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही कौशल संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणीकरण, एकरूपता लाते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्ता एवं रोजगार अवसर में वृद्धि लाना है। मांग अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना जिसकी पूर्ति परम्परागत आई.टी.आई. पाठ्यक्रमों से करना संभव नहीं है।
2 लक्ष्य समूह: औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़े हुए युवा ऐसे व्यक्ति जो अपना कौशल विकसित कर रोजगार/स्वरोजगार चाहते हैं। ऐसे कामगार जो अपने अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण चाहते हैं। महिलाएं और अन्य वंचित समूह। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग के युवा।
3 प्रशिक्षण के लिए सेक्टर्स- परिधान एवं गृह सज्जा, कृषि, ग्रीन जॉब, प्लम्बर, ऑटोमोबाइल्स, वुडवर्क, टेक्निशियन, केपिटल गुडस, निर्माण कार्य, घरेलू काम-काज, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, आईटी, सुरक्षा, टेलीकॉम, टूरिज्म एण्ड हॉसपिटेलिटी एवं वित्त।
प्रशिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों/लक्ष्यों का निर्धारण नेशनल स्किल क्वलीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत कौशल दक्षता के स्तर निर्धारित किये गये हैं। इस योजना के तहत इन पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जायेंगें, जिनके लिये रोजगार प्रदायकर्ता सुनिश्चित रोजगार देने के लिये अनुबंध करेंगे। निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थानों का चयन एवं लक्ष्य निर्धारण आरएफपी जारी कर साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

 
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