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देश में रियल एस्टेट क्षेत्र को पुर्नजीवित करने के साथ बढ़ावा देने के तरीकों पर हुआ मंथन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक मध्यप्रदेश से रेरा अध्यक्ष श्री ॲन्टोनी डिसा विशेष आमंत्रित के रूप में हुए शामिल
11 August 2019
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र को पुर्नजीवित करने के उपायों पर गहन-विचार विमर्श के लिये एक विशेष बैठक संपन्न हुई। बैठक में आवास शहरी विकास मामलों के विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी तथा कारर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर मंथन के लिये देश के चयनित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में मध्यप्रदेश से रेरा अध्यक्ष श्री ॲन्टोनी डिसा सहित गुजरात और उत्तरप्रदेश के रेरा अध्यक्ष शामिल हुए।
बैठक में रेरा को अपने स्वयं के निर्णयों को लागू करने के लिये उन्हें और अधिक शक्तियां तथा अधिकार दियें जाने, रूकी हुई आवासीय परिजयोजनाओं को पुर्नजीवित करने, एक निधि का निर्माण करने तथा दिवाला और दिवालियापन संहिता (इनसोल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड) के सामंजस्य और रेरा एक्ट के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही स्टाम्प डयूटी, जीएसटी और कलेक्टर गाईड लाईन दरों को तर्कसंगत बनाने के संबंध में भी चर्चा हुई। इस संबध में उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में पहले से ही इस पर अमल हो चुका है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र को पुर्नजीवित करने, बढ़ावा देने, सुधार और नये उपायों के विभिन्न मुद्दों पर विचार कर तय किया गया कि शहरी मामलों के मंत्रालय निकट भविष्य में आवश्यक परिर्वतनों पर चर्चा करने के लिये एक और बैठक आयोजित करेंगा।

रेरा द्वारा अपंजीकृत अपूर्ण या प्रगतिरत् परियोजनाओं की जानकारी देने के लिए पुरस्कार योजना एक जनवरी 2019 से लागू होगी परियोजना की जानकारी देने वाले को मिलेगा एक हजार रूपये का पुरस्कार
29 December 2018
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा रियल स्टेट के क्षेत्र में रेरा में अपंजीकृत अपूर्ण या प्रगतिरत् परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना 01 जनवरी 2019 से लागू की जा रही है। रेरा अध्यक्ष श्री डिसा ने बताया कि योजना की जानकारी देते हुए प्राधिकरण के चेयरमेन श्री अॅन्टोनी डिसा ने बताया कि पुरस्कार योजना के अंतर्गत यदि कोई प्रतिभागी रेरा में अपंजीकृत किसी अपूर्ण परियोजना की जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराता है तो उसे एक हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जावेगा। उन्होंने बताया कि रेरा एक्ट के 01 मई 2017 को लागू होने के पश्चात् रियल स्टेट के क्षेत्र में सभी तरह की अपूर्ण प्रगतिरत् व नई परियोजनाओं जिनमें रहवासी कालोनी शाॅपिंग काम्पलेक्स शामिल है का रेरा में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य हो चुका है। योजना की वैधता 01 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक रहेगी। उल्लेखनीय है कि अभी तक रेरा प्राधिकरण में 2044 परियोजनाओं का पंजीयन कराया गया है जबकि रेरा में अपंजीकृत 197 परियोजनाओं की पहचान की जाकर प्राधिकरण द्वारा उन पर कार्यवाही की जा रही है। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त भी कुछ प्रगतिरत् परियोजनाऐं ऐसी हो सकती है जो अभी भी रेरा में अपंजीकृत हो जिन की पहचान हेतु यह योजना लागू की जा रही है। किसी परियोजनाओं के रेरा प्राधिकरण में अपूर्ण होने की जानकारी को प्राधिकरण के साथ वाॅटस एप नम्बर 8989880123 पर प्रेषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसे RERA.REWARD@gmail.com पर मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है तथा इसे प्राधिकरण के कार्यालय में सचिव रेरा भवन मेन रोड नम्बर 01 भोपाल 462016 को संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। जहां किसी प्रतिभागी द्वारा किसी अपूर्ण परियोजना के संबंध में प्रेषित जानकारी के परिक्षण उपरांत उस परियोजना के रेरा प्राधिकरण में पंजीयन नहीं होने की पुष्टि होती है वहां ऐसे प्रतिभागी को एक हजार रूपये के पुरूस्कार की पात्रता होगी तथा उसका नाम पात्र प्रतिभागीयों की सूची में जोड़ा जावेगा। इस पात्र प्रतिभागियों की सूची मे से प्रति 3 माह में एक पात्र प्रतिभागी का चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। लकी ड्रा में चयनित पात्र प्रतिभागी को पूर्व के पुरूस्कार के अतिरिक्त राषि रूपये 10,000 प्रदान की जावेगी। भू-संपदा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने व आवंटीयों के अधिकारों की प्रतिरक्षा करने हेतु रेरा एक्ट लागू किया गया है जिसके अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराया जाना आवष्यक है। प्रदेष की सभी परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत करने के लिये भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण दृढ़ संकल्पित है। योजना के अंतर्गत किसी परियोजना के रेरा में अपंजीकृत होने से संबंधित जानकारी को तभी वैध और विचार योग्य माना जायेगा जब इसमें बिल्डर/संप्रवर्तक का नाम उसका पता और संपर्क विवरण भूमि का विवरण जहां ऐसी परियोजना स्थित हैं के साथ-साथ परियोजना स्थल के कुछ फोटोग्राफ भी शामिल हो। यदि किसी अपंजीकृत परियोजना की जानकारी एक से अधिक बार प्राप्त होती है तो केवल प्रथम प्राप्त जानकारी ही पुरस्कार हेतु विचारण में ली जायेगी।
रेरा-प्राधिकरण में पंजीकृत प्रोजेक्ट को ही फाईनेंस करें बैंक
22 November 2018
रेरा अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा ने कहा है कि बैंक केवल रेरा-प्राधिकरण में पंजीकृत प्रोजेक्ट को ही फाईनेंस करें। उन्होनें कहा कि रियल स्टेट के प्रोजेक्ट और कालोनियाँ रेरा एक्ट के नियमों के अनुरूप होती हैं। साथ ही फाईनेंस करने के लिए उचित व्यवसायिक विकल्प है, जिनमें ऋण वापसी की बेहतर संभावनाएं रहती हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा भी ऐसी मार्गदर्शिका जारी की गई है। श्री डिसा ने कहा कि बैंकों को इन प्रोजेक्ट को ही प्राथमिकता से फाईनेंस करना चाहिये। श्री अन्टोनी डिसा आज भोपाल में आयोजित बैंकों के राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री डिसा ने कहा कि रेरा में पंजीयन होने पर समय पर आवंटी को आवास मिलने की गारंटी मिल जाती है। उन्होंने कहा कि अपंजीकृत प्रोजेक्ट को लोन दिया जाना, न तो जनहित में है, न नियमों में है और न ही सही व्यावसायिक निर्णय है। श्री डिसा ने कहा कि रेरा में अपंजीकृत प्रोजेक्ट रेरा एक्ट के विपरीत होकर अवैधानिक भी होते हैं। बैंक को ऐसे प्रोजेक्ट के ऋण प्रकरणों में निवेश करने से बचना चाहिये। बैठक में श्री डिसा ने बताया कि प्रोजेक्ट की स्टेज-वाइज पूर्णता के अनुपात में उसके स्थल-निरीक्षण के अनुसार ही बैंक को ऋण की किश्त स्वीकृत करना चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बिल्डर को आवंटियों से प्राप्त राशि का 70 प्रतिशत प्रोजेक्ट के इस्क्रो-खाते में रखना जरूरी है। साथ ही बैंक को उतना ही आहरण करने देना चाहिये, जितने का पूर्णता: प्रमाण-पत्र संलग्न हो। बैठक में राज्य स्तरीय बैंकिंग के लीड अधिकारी श्री अजय व्यास ने बैंकों की ओर से आश्वस्त किया कि प्रदेश के बैक रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा रेरा-एक्ट के नियमों के अनुसार ही प्रोजेक्ट और कालोनियों में फाईनेंस कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश में कार्यरत सभी निजी तथा शासकीय बैंकों के प्रदेश प्रमुख, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे
लक्जरी और प्रकृति के सान्न्ािध्य का नया पता- एस्टेरिया विलाज, भोपाल
13 March 2018
13 मार्च, 2018: एस्टेरिया विलाज, भोपाल, आधुनिक वास्तुकला एवं सौंदर्यशास्त्र का एक ऐसा सटीक मिश्रण है, जिसका सपना हर कोई देखता है। एस्टेरिया विलाज की डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से होनी है। एक बेहतर और आरामदायक आवास के लिए, इसके ‘ग्रेड ए’ सुरक्षित परिसर में सर्वोत्तम सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस परियोजना के तहत 99 इकाइयां बनायी जा रही हैं, जिनमें सीवरेज, बगीचे, आंतरिक सड़कों, गेट और बाउंडरी वॉल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ करीब 30 इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रमोटरों की योजना, 2019 मध्य तक पहले चरण की डिलीवरी शुरू करने की है।स्मार्ट डिजाइन के साथ, एस्टेरिया विलाज को भूकंपरोधी बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। आवासीय इकाइयों की नींव गहरी रखी गयी है, जिसका मतलब है कि कंक्रीट व स्टील के खंभे धरती में तीन मीटर गहराई तक मौजूद हैं। लागत अधिक आने के कारण ऐसा वैज्ञानिक डिजाइन अक्सर मकानों में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन लेकिन एस्टेरिया में निवासियों को मानसिक शांति प्रदान करने के लिए ऐसी सुरक्षित नींव सुरक्षित तैयार की गयी है। एस्टेरिया में एक विला का स्वामी होने की संतुष्टि यहीं पर समाप्त नहीं होती है, इसके आर्किटेक्ट्स ने इन विलाओं के डिजाइन और निर्माण में सर्वोत्तम तरीकों का इस्तेमाल किया है। उच्च स्तर के सीवरेज सिस्टम के साथ ही, यहां जल निकासी और बाढ़ से बचाव के लिए रेन-वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना भी की गयी है। श्री आदित्य सोनी, सेल्स हेड, एस्टेरिया, ने बताया, ‘एस्टेरिया भोपाल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जहां कोलाज ग्रुप आरामदायक पारिवारिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए परिश्रम से जुटा हुआ है। ‘स्पेस फॉर लाइफ’ मंत्र के तहत, एक जीवंत समुदाय बनाने के लिए यहां सिंगापुर के आर्किटेक्ट्स द्वारा आधुनिक वास्तुकला वाले आवास डिजायन किये गये हैं। किफायती दामों में लक्जरी और गुणवत्ता प्रदान करना ही इस प्रॉपर्टी की विशेषता है।’ एस्टेरिया विलाज के प्रमोटर्स का अनुमान है कि प्रथम चरण का निर्माण कार्य समय से पूरा हो जायेगा, क्योंकि आवासों की बिक्री चालू है। कंपनी निरंतर नया निवेश कर रही है और पूर्व में बेची जा चुकी इकाइयों से प्राप्त धन भी इसमें लगाया जा रहा है। इसके अलावा, इंजीनियरों और ठेकेदारों की टीम समय पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि निर्माण की लक्षित गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाये। एस्टेरिया विलाज, 18.57 एकड़ भूखंड पर निर्मित एक लोअर डेंसिटी वाली टाउनशिप है, जिसमें 4 प्रकार के विलाज के साथ 326 व्यक्तिगत इकाइयां हैं। यहां स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए खेल का मैदान, शॉपिंग आर्केड, व्यायामशाला, पॉवर बैकअप, 24-घंटे जल आपूर्ति, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और अन्य अनेक आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। एस्टेरिया की लोकेशन भोपाल के सबसे प्रतिष्ठित और उभरते आवासीय क्षेत्र में है। यह होशियांगाबाद-कोलार रोड को जोड़ने वाले प्रस्तावित 100-फीट राजमार्ग वाले क्षेत्र में स्थित है।
रेरा में प्रचलित परियोजनाओं को पंजीयन का अंतिम अवसर 30 अप्रैल तक
10 January 2018
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकारण (RERA) के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने निर्धारित समयावधि में पंजीयन नहीं हुईं प्रचलित परियोजनाओं को पंजीयन के दायरे में लाने के लिये एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है। अब प्रचलित परियोजनाओं के संप्रवर्तक विलम्ब शुल्क के साथ प्राधिकरण में 30 अप्रैल 2018 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री डिसा ने बताया कि भू-सम्पदा क्षेत्र की विभिन्न प्रचलित परियोजनाओं को प्राधिकरण में वर्तमान में पंजीयन कराने के लिये आवासीय परियोजनाओं के लिये निर्धारित पंजीयन शुल्क 10 रुपये प्रति वर्गमीटर के अतिरिक्त 30 रुपये प्रति वर्गमीटर के मान से विलम्ब शुल्क देना होगा। इसी प्रकार, गैर-आवासीय परियोजनाओं के लिये निर्धारित पंजीयन शुल्क 20 रुपये प्रति वर्गमीटर के अतिरिक्त 60 रुपये प्रति वर्गमीटर के मान से विलम्ब शुल्क के भुगतान किये जाने पर पंजीयन के लिये आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे। श्री अंटोनी डिसा ने कहा है कि 30 अप्रैल-2018 के बाद भी यदि किसी अपंजीकृत प्रचलित परियोजना प्राधिकरण के संज्ञान में आती है तो उन्हें अधिनियम की धारा-59 के तहत अभियोजित किया जायेगा।

aaरेरा एक्ट के तहत म.प्र. में सर्वाधिक पंजीयन


5 Aug 2017

रियल एस्टेट रेग्यूलटरी एक्ट के लागू होने के बाद से आवासीय एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट का सर्वाधिक पंजीयन मध्यप्रदेश में हुआ है। प्राधिकरण की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक कुल 1218 प्रोजेक्ट पंजीयन के लिये ऑनलाईन आवेदन जमा किये जा चुके हैं। इसमें 150 पंजीयन शासकीय एजेन्सियों द्वारा करवाया गया है। 31 जुलाई तक प्राधिकरण की वेबसाइट पर कुल 1380 प्रोजेक्ट के आवेदन पंजीकरण के लिए प्राप्त हो चुके हैं। प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्धारित समय के पश्चात विलंब से जमा कराये जाने वाले प्रकरणों में निर्धारित मानक फीस से डेढ़ गुना अधिक शुल्क का भुगतान आवेदक डेवलपर्स को करना होगा। ऐसे प्रकरणों में भी आवेदकों को डेढ़ गुना अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा जिनके द्वारा फीस का भुगतान किया जा चुका है, किन्तु वे अपने प्रोजेक्ट ऑनलाईन भरकर जमा नहीं कर सके हैं। उल्लेखनीय है कि भू-सम्पदा अधिनियम-2016 के 1 मई से प्रभावशील होने के पश्चात प्रचलित और नवीन प्रोजेक्ट की कार्रवाई प्रारंभ कर पंजीयन के लिये 31 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया था।


क्रेडाई भोपाल का बिट्टन मार्केट में प्रॉपर्टी शो कल से
09 October 2015
डेवलपर्स की प्रमुख संस्था क्रेडाई भोपाल का एतिहासिक प्रॉपर्टी शो अक्टूबर से बिट्टन मार्केट में शुरू होने जा रहा है । अनूठी थीम पर आधारित इस चार दिवसीय प्रॉपर्टी शो में २०० से अधिक हाउसिंग , कमर्शियल एवं प्लॉट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट प्रदर्शित होंगे ।
यह जानकारी क्रेडाई अध्क्षय वासिक हुसैन, सचिव मनोज सिंह मीक एवं कोषाध्क्ष्य अजय शर्मा ने मीडिया को देते हुए बताया कि इस बार क्रेडाई प्रॉपर्टी शो को भोपाल के विकास की टाइम लाइन थीम पर डिजाइन किया गया है जिसमे शहर की विश्व धरोहरों से सजा मैदान शहरवासियों को विरासत में गौरव का अनुभव करता दिखेगा। सचिव मीक ने बताया कि इस प्रॉपर्टी शो में बसने के कई नायाब कारण भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं । वार्ता के दौरान क्रेडाई एमपी के चेयरमैन अजय मोहगांवकर , आरबी सिंह , समीर गुप्ता , विनिराज मोदी भी उपस्थित थे। मीक ने बताया कि आर्कियोलॉजी के संगीत वर्मा एवं नेहा तिवारी ने सिटी प्लानिंग ऑफ़ राजा भोज इन समरंगण सुत्रधारय शीर्षक से जो केस स्टडी की है। उसका भी सहारा लिया गया है। मीक ने बताया की इस शो में प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स , रो - हाउस , विला , फ्लैट्स , शॉप , ऑफिस स्पेस उपलब्ध होंगे।


रीगल ट्रेजर का मानसून ऑफर सफल
भोपाल| अयोध्या बायपास स्थित रीगल ट्रेजर पर चल रहे मानसून ऑफर को ग्राहकों से शानदार रिस्पांस मिला है। इसमें ग्राहकों के लिए 3 बीएचके फ्लैट्स सभी आधुनिक सुविधाओं जैसे हाईटेक जिम, लिफ्ट, इंडोर गेम्स, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, स्कूल, पार्क आदि के साथ उपलब्ध है। प्रोजेक्ट में सभी फ्लैट्स वास्तु शिल्प के आधार पर बनाए गए हैं। साथ ही आसान फायनेंस सुविधा ने ग्राहकों के निवेश काे और आसान बना दिया है। वहीं फ्री प्लॉट की योजना का भी ग्राहकों ने जमकर लाभ उठाया है।


इन्फ्रा इन्फिनीटी ने रीयल-स्टेट, क्षेत्र में प्रवेश किया:
आई आई टी ट्रेनिंग के क्षेत्र मे कार्यरत विजन इन्फिनीटी के इन्फ्रा इन्फिनीटी आफिस का शुभारभं अमृता राव ने आज एक भव्य समारोह मे किया। श्री प्रकाश सिंह ने बताया कि इन्फ्रा इन्फिनीटी ग्राहकों को उत्तम आवास सही दामों पर देगी। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।









 


 
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